जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर को गिरफ्तारी के कुछ ही घंटो बाद निचली अदालत से जमानत मिल गयी है. पटना के सिविल कोर्ट ने प्रशांत किशोर को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी. प्रशांत किशोर को आज यानी कि सोमवार (6 जनवरी) की सुबह हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उन्हें पटना AIMS में मेडिकल टेस्ट के बाद कोर्ट में पेश किया गया था.
प्रशांत किशोर ने अभी तक बेल बॉण्ड नहीं भरा है. अदालत ने जमानत देते हुए शर्त रखी कि प्रशांत किशोर को 25 हजार का बेल बॉण्ड भरना होगा. अदालत के इस बॉन्ड में यह लिखा है कि वह भविष्य में इस तरह के विरोध प्रदर्शन में दोबारा शामिल नहीं हो सकते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था भंग हो. प्रशांत किशोर ने अदालत से सशर्त जमानत मिलने पर बेल लेने से इंकार कर दिया. प्रशांत किशोर की टीम ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर का आमरण अनशन जारी रहेगा. युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अगर आवाज उठाना गुनाह है तो जेल जाना मंजूर है.
पीके की गिरफ्तारी पर समर्थकों में आक्रोश
प्रशांत किशोर BPSC अभ्यर्थियों की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान पर आमरण अनशन पर बैठे थे, जहां से उन्हें सोमवार की सुबह हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था. प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर उनके समर्थकों में आक्रोश देखा जा रहा था. प्रशांत किशोर को हिरासत में लेने के बाद पटना एम्स ले जाया गया था, जहां उनके समर्थकों ने खूब बवाल मचाया था.
प्रशांत किशोर क्यों गिरफ्तार हुए थे?
प्रशांत किशोर की गिफ्तारी पर पटना जिला प्रशान ने कहा था कि प्रशांत किशोर एवं कुछ अन्य लोगों के द्वारा अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के समक्ष अवैध ढंग से धरना दिया जा रहा था. प्रशासन ने वहां से हटकर धरना के लिए निर्धारित स्थल गर्दनीबाग में जाने के लिए नोटिस दिया गया था. साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र में गैर- कानूनी ढंग से धरना देने के कारण गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. कई बार आग्रह करने और समय देने के बाद भी जगह खाली नहीं किया गया. इसलिए 6 जनवरी 2025 को उन्हें कुछ समर्थकों के साथ गिरफ्तार किया गया.